JS News 24 / Wed, Mar 11, 2026 / Post views : 461
पीलीभीत:- जिला पूर्ति अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि जनपद पीलीभीत के समस्त होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, ठेले खोमचे, बारातघर, कैटरिंग एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों को कॉमर्शियल गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति पर अस्थायी प्रतिबंध लागू किया गया है।
अतः सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी दशा में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में न करें। घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल घरेलू प्रयोजनों के लिए ही अनुमन्य है। घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यवसायिक कार्यों में किया जाना नियमों के पूर्णतः विरूद्ध है। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जनपद में संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा सघन निरीक्षण / चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यदि किसी प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेंडरों का वाणिज्यिक उपयोग पाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम (यथा संशोधित) की धारा 3/7 एवं प्रचलित नियमों के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
साथ ही जनपद के समस्त गैस वितरकों को भी निर्देशित किया जाता है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों के किसी भी प्रकार के दुरूपयोग में उनकी संलिप्तता न हो तथा उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डरों की आपर्ति नियमानुसार ही सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सम्बन्धित गैस एजेन्सी के विरूद्ध भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
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